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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जमानत पर भी अदालत का सख्त रुख

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अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी और आर्थिक अनियमितता के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस की ओर से तय कानूनी अवधि के भीतर चार्जशीट पेश किए जाने के बाद आरोपियों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत मिलने वाली डिफॉल्ट बेल का आधार उपलब्ध नहीं रहेगा। हालांकि, मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायालय की सुनवाई के बाद ही होगा।

छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

मामले में अदालत ने अब तक छह आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रजत वर्मा की अदालत ने अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय और लवकुश मिश्र की जमानत याचिकाएं खारिज कीं। इससे एक दिन पहले अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र और मनीष यादव की जमानत अर्जियां भी अदालत ने खारिज कर दी थीं। वहीं रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाषचंद्र श्रीवास्तव की जमानत अर्जियों पर प्रक्रिया जारी बताई गई है।

चार्जशीट दाखिल होने पर वकीलों का विरोध

पुलिस द्वारा अदालत में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन से जुड़े कुछ अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। वकीलों ने न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी आपत्तियों पर पर्याप्त सुनवाई किए बिना जल्दबाजी में आरोप पत्र दाखिल किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी देर तक विरोध और नारेबाजी का माहौल रहा।

ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग

मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने जांच के दायरे को और व्यापक करने की मांग की है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव की भूमिका की भी जांच की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत देने की बात कही है।

पुलिस की चार्जशीट में टिन्नू यादव, करुणेश, मनीष, सुभाष चंद्र, रमाशंकर, अनुकल्प और लवकुश समेत आठ आरोपियों को नामजद किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब मामले में अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक कार्रवाई होगी। आरोपियों की संलिप्तता का अंतिम निर्धारण अदालत के फैसले से होगा।

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