मुंबई। रैपर और सिंगर हनी सिंह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। उन्हें दिल्ली के एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, हनी सिंह ने जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस अब इस मामले में अदालत का रुख कर गिरफ्तारी वारंट मांगने की तैयारी कर रही है। साथ ही उनके विदेश जाने पर रोक सुनिश्चित करने के लिए लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई है।
दिल्ली कॉन्सर्ट की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद
मामला जनवरी 2026 में दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के वीडियो से जुड़ा है। कार्यक्रम में हनी सिंह बतौर अतिथि शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में उनके द्वारा गाड़ियों में शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास शिकायत पहुंची और मामले में जांच शुरू की गई।
साइबर पुलिस ने क्या कहा?
महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह निर्धारित समय पर पेश नहीं हुए। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कुछ और समय मांगा है।
पुलिस अब कथित तौर पर संबंधित अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल करने के विकल्प पर आगे बढ़ रही है। साथ ही उनके देश से बाहर जाने की संभावना को रोकने के लिए LOC की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।
विवाद के बाद हनी सिंह ने मांगी थी माफी
विवाद बढ़ने के बाद हनी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वीडियो के एक हिस्से को एडिट किए जाने के कारण बात का संदर्भ अलग तरीके से सामने आया।
हनी सिंह ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनका किसी को अपमानित या ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने युवाओं में असुरक्षित यौन संबंधों के कारण बढ़ रहे संक्रमण को लेकर एक डॉक्टर से चर्चा की थी और युवाओं तक स्वास्थ्य संबंधी संदेश पहुंचाने के लिए उनकी भाषा में बात रखने की कोशिश की थी।
उन्होंने अपनी टिप्पणी के तरीके पर खेद जताते हुए माफी मांगी थी।
‘वॉल्यूम 1’ मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख
हनी सिंह से जुड़ा एक अन्य मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। अप्रैल में अदालत ने केंद्र सरकार को कथित गाने ‘वॉल्यूम 1’ के URL सोशल मीडिया और फाइल-शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित कंटेंट को अश्लील और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बताया था तथा कहा था कि ऐसे कंटेंट को उचित ठहराने के लिए कलात्मक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा नहीं लिया जा सकता।
हालांकि, हनी सिंह ने अदालत में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 2006 के इस विवादित गाने को नहीं गाया था।
यह याचिका हिंदू शक्ति दल की ओर से दायर की गई थी। संगठन का आरोप था कि हनी सिंह ने 1 मार्च 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान गाने की दो लाइनें गाईं। मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में हनी सिंह को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।