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बिलासपुर में नमन गोयल की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का RERA पंजीयन रद्द, विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद CGRERA की कार्रवाई

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रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का पंजीयन निरस्त कर दिया है। प्रमोटर नमन गोयल की इस परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। CGRERA के इस फैसले को रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के पालन और मकान व भूखंड खरीदारों के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

CGRERA में इस पंजीयन नंबर से दर्ज थी परियोजना

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। प्रमोटर नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना का छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 दर्ज था।

विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई

परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के तहत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। बाद में संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने इस विकास अनुज्ञा को निरस्त कर दिया।

इसके बाद CGRERA ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। प्रकरण की समीक्षा के बाद प्राधिकरण ने माना कि विकास अनुज्ञा निरस्त होने की स्थिति में परियोजना का RERA पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है।

5 अक्टूबर 2026 को आदेश, परियोजना का पंजीयन निरस्त

प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का RERA पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई विकास अनुज्ञा रद्द होने के आधार पर की गई है।

इस मामले में CGRERA ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमतियों का वैध होना महत्वपूर्ण है। केवल पंजीयन होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संबंधित परियोजना की विकास अनुमति और अन्य जरूरी स्वीकृतियों की स्थिति भी मायने रखती है।

मकान और भूखंड खरीदने वालों के लिए अहम संदेश

CGRERA की इस कार्रवाई के साथ प्राधिकरण ने नागरिकों, भूखंड खरीदारों और संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने या मकान, फ्लैट अथवा भूखंड खरीदने से पहले जरूरी दस्तावेजों की जांच जरूर करें।

खरीदारों को विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं का सत्यापन करना चाहिए:

  • परियोजना के RERA पंजीयन की वर्तमान स्थिति।
  • स्वीकृत विकास अनुज्ञा और अन्य आवश्यक अनुमतियां।
  • परियोजना से संबंधित वैधानिक दस्तावेजों की वैधता।

प्राधिकरण ने यह भी सलाह दी है कि पहले से पंजीकृत परियोजनाओं के मामले में भी उनकी मौजूदा पंजीयन स्थिति की जांच की जाए, ताकि संभावित अनियमितताओं और आर्थिक जोखिमों से बचा जा सके।

CGRERA की वेबसाइट पर जांच सकते हैं पंजीयन

नागरिक परियोजनाओं के पंजीयन और उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी CGRERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 0771-4918927 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

रियल एस्टेट में निवेश से पहले सतर्कता जरूरी है। ‘सौराष्ट्र’ परियोजना पर हुई यह कार्रवाई खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसके पंजीयन के साथ-साथ सभी जरूरी अनुमतियों की मौजूदा स्थिति की पुष्टि करना भी आवश्यक है।

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