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रायपुर में गरबा आयोजकों को पुलिस की सख्त चेतावनी, CCTV से लेकर पार्किंग तक के नियम अनिवार्य; उल्लंघन पर रद्द होगी अनुमति

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रायपुर। राजधानी में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरों, महिला-पुरुष सुरक्षा कर्मियों, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजन की अनुमति रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी होगी।

तय समय सीमा में ही बज सकेगा DJ

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गरबा आयोजन निर्धारित स्थान और समय के अनुसार ही किए जाएंगे। DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल अनुमति पत्र में तय समय तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के तहत करना होगा। निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

CCTV कैमरे और महिला-पुरुष सुरक्षा कर्मी जरूरी

आयोजन स्थल पर पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही महिला और पुरुष वालंटियर तथा सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। तैनात कर्मियों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने को देनी होगी।

प्रवेश और निकास द्वारों के साथ आपातकालीन रास्तों को भी खुला रखना अनिवार्य होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

हथियार और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध

पुलिस ने गरबा स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोजकों को प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

क्षमता से अधिक भीड़ जुटाने पर रोक

गरबा स्थल की निर्धारित क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करनी होगी, ताकि सार्वजनिक सड़कों पर जाम की स्थिति न बने और यातायात सुचारू बना रहे।

इसके अलावा, भीड़ को नियंत्रित करने और किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है।

अश्लील और भड़काऊ गतिविधियों पर भी नजर

पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ प्रस्तुतियों से बचने के निर्देश दिए हैं। ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।

प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल सूचना देना भी जरूरी होगा।

पुलिस का स्पष्ट संदेश: गरबा आयोजनों में सुरक्षा और नियमों का पालन अनिवार्य है। लापरवाही या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजन की अनुमति रद्द करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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