मोदी की डिग्री वाले मामले पर केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, यूनिवर्सिटी ने किया मानहानि मुकदमा…!

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गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पूर्व निर्देश को रद्द करने वाले आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।

इसी साल मार्च में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर की थी।

केजरीवाल को मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देने के सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था। वहीं, केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने मोदी की डिग्री के ऑनलाइन उपलब्ध होने का दावा किया था, लेकिन उनकी वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं थी।

सेशन कोर्ट कर चुका है याचिका खारिज
1 अप्रैल 2023 केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर PM की डिग्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के महासचिव डॉ. पीयूष पटेल ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। कोर्ट ने मामले में दिल्ली सीएम और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया। इसे केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था…
पिछली सुनवाई में सीएम केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील रेबेका जॉन ने दलील दी थी कि गुजरात यूनिवर्सिटी का गठन राज्य सरकार ने किया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी स्टेट में आती है और स्टेट की कोई मानहानि नहीं होती। दूसरी दलील यह है कि मानहानि का केस ही नहीं बनता है। इसके तीसरी अहम दलील यह दी गई है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन्होंने मानहानि का केस किया वह प्रॉपर और लीगल नहीं है।

PM मोदी की डिग्री को लेकर की थी टिप्पणी
केजरीवाल और संजय सिंह ने टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सीईसी के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान दिए थे।

गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया था मानहानि का केस
अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। PM मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा। कहा कि उनको (अरविंद केजरीवाल-संजय सिंह) पता है कि PM की डिग्री पहले वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री ना दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

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