सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद भी सेबी (SEBI) सहारा ग्रुप के खिलाफ मामला जारी रखेगा। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के प्रबंध के बारे में है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं।
कारोबारी सुब्रत रॉय का कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे 12 नवंबर से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल (केडीएएच) में भर्ती थे। सुब्रत को मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्याएं थीं।
नियमों के खिलाफ पैसे जुटाने का है मामला
सुब्रत रॉय पर उनकी दो कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है।
- ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है।
- 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने IPO के लिए SEBI के पास DRHP दायर किया था।
- DRHP के एनालिसिस में SEBI को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में कमी मिली।
- 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिलीं की दोनों कंपनी OFCDS से पैसे जुटा रही हैं।
- सेबी को पता चला की कंपनी ने OFCDS के जरिए 2-2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए।
- मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा।
- सहारा तीन महीने के भीतर पैसा नहीं जमा कर पाया तो कोर्ट ने तीन किश्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया।
- सहारा ने 5120 करोड़ रुपए की पहली किश्त जमा की और बाकी पेमेंट कभी भी जमा नहीं किया।
- 28 फरवरी 2014 को सुपीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
- रॉय दो साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 से वो पेरोल पर जेल से बाहर थे।
- जमानत पर थे सुब्रत रॉय
- पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। इस केस में पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
- सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से चल रहा है। वे जमानत पर बाहर थे। वहीं, निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है।