ग्रेस मार्क्स वाले NEET कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द होंगे : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका देंगे…!!

Spread the love

NEET-UG 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी। उन्होंने कहा- जिनके स्कोर कार्ड रद्द होंगे, उन्हें फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज (13 जून) को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही कॉउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं।

केंद्र ने सुप्रीम को बताया कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

जस्टिस नाथ ने कमेटी ने सुझाव दिया गया है कि 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। इन छात्रों को बिना ग्रेस मार्क्स वाले उनके नंबर बताए जाएंगे। 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहेंगे, उनका रिजल्ट पहली परीक्षा के आधार पर घोषित किया जाएगा।

NTA के वकील ने बताया कि दोबारा परीक्षा को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह 23 जून को आयोजित की जा सकती है। नतीजे भी जून में ही जारी किए जा सकते हैं, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ हो सके।

काउंसलिंग, रिजल्ट के बाद ही शुरू होगी।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया था
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्‍टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत क्‍वेश्‍चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं, एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है।

दिल्ली HC ने NTA को नोटिस जारी किया
वहीं, 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET UG एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने NTA को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी है। इसमें सुनवाई रोस्टर करेगी।

सांसद का दावा- 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से
मप्र से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए इस मामले में पूरी तरह बेनकाब हो गया है। इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया।

20 हजार स्‍टूडेंट्स ने की है शिकायत
देशभर में NEET-UG 2024 को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगभग 20 हजार स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई हैं।

ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया कि NTA ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया। वहीं, एग्जाम के पहले NTA की तरफ से जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *