छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों से मिलने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसके बिना उनसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे। अगर अपॉइंटमेंट लिए बिना मंत्री या सीनियर अफसरों से मिलने मंत्रालय जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए यह फरमान जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि, कई मामलों में देखा गया है कि कर्मचारी अपनी पर्सनल समस्या लेकर मंत्रालय में मिलने आते हैं। जबकि उनकी समस्या का समाधान विभागाध्यक्ष कार्यालय या जिला कार्यालय के स्तर पर ही हो सकता है। फॉलोअप भी उसी कार्यालय से होगा। इसके लिए कर्मचारियों को मंत्रालय आने या किसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी।
बिना परमिशन मंत्री से मिलने पहुंच रहे अधिकारी-कर्मचारी
आदेश में लिखा गया है कि, कई दिनों से विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों के पास अधिकारी-कर्मचारी बिना परमिशन लिए मिलने पहुंच रहे हैं। इससे कर्मचारियों का अनुशासन तो प्रभावित होता ही है। साथ ही में संबंधित कर्मचारी के काम पर भी प्रभाव पड़ता है।
‘उचित माध्यम से’ से करें मुलाकात
विभाग की ओर कहा गया है कि, किसी अधिकारी-कर्मचारी को विभागीय मंत्री और सीनियर अफसरों से मुलाकात करनी है, तो वो ‘उचित माध्यम से’ विभागीय चैनल के जरिए अनुमति ले। उसके बाद ही मिलने जाए। लिखित में आवेदन दें और समय मिलने पर उसके अनुसार ही मिलने पहुंचे।
नहीं मानेंगे, तो होगी कार्रवाई
इस आदेश को नहीं मानने पर अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बिना अनुमति मिलने पहुंचने पर प्रसिविल सेवा नियम 1965 के नियम 21 के तहत कदाचरण माना जाएगा। संबंधित शासकीय सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।