गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख जुर्माना : 3 साल की सजा हो सकती है; नए टेलिकॉम कानून से क्या बदला, जानिए सबकुछ….!!

Spread the love

देश में 26 जून से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।

नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी
नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

नए एक्ट में 62 सेक्शन, अभी केवल 39 लागू
टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं।

138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा यह कानून
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलिकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी यह बिल लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा होगा
बिल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है।

5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म:एयरटेल ने सबसे ज्यादा ₹6,857 करोड़ की बोलियां लगाई, सरकार को 10 दिन में कंपनियों से मिलेंगे ₹11,340 करोड़

मोबाइल सर्विसेज के लिए 25 जून को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज खत्म हो गई है। दो दिन 7 राउंड तक चली इस नीलामी से सरकार को करीब 11,340 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। अब टेलिकॉम कंपनियों को 10 दिन के अंदर सरकार को ये राशि जमा करनी होगी।

ऑक्शन में सरकार ने 96,317.65 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर 10,522 मेगाहर्टज के कुल स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखे थे। इसमें से सरकार को कुल 131 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां मिली हैं। इसकी वैलिडिटी 20 साल की होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *