दुर्ग। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा नाका चौक के पास निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश के बाद भवन अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर निगम ने करीब 30 से 40 वर्ष पुराने और जर्जर हो चुके अवैध कब्जे को धराशायी किया। अफसरों ने बताया कि श्यामलाल पांडे नाम के व्यक्ति ने नगर निगम की लाखों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा था। उनके वारिसान की याचिका व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दी, जिसके बाद निगम अमले ने अवैध कब्जा हटाया। कोर्ट में नगर निगम की ओर से भवन अधिकारी गिरीश दीवान ने नगर निगम का पक्ष मजबूती से रखा और मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने की। उक्त जगह को नगर पालिका परिषद द्वारा चुंगी कर के लिए श्यामलाल पांडे के जीवन काल में किराए पर दिया गया था। निगम ने एमआईसी में किराएदारी समाप्त कर दिया था, जिससे श्यामलाल के वारिसान नगर निगम के खिलाफ कोर्ट गए थे। श्यामलाल के वारिसान की याचिका व्यवहार न्यायालय दुर्ग ने खारिज कर दी है। जिसके बाद निगम द्वारा कब्जा हटाने की कार्रवाई की।