बजट में बुजुर्गों को ITR फाइल करने से मिल सकती है छूट, करोड़ों टैक्सपेयर को होगा फायदा, पूरी करनी होगी ये शर्तें

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इंदौर । संसद के बजट क्षेत्र की शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि बजट में सरकार आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े निर्णय ले सकती है। साथ ही युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए कई घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट में बुजुर्गों के लिए कोई खास घोषणाएं नहीं की गई। वहीं, अब सरकार गठन के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही सीनियर सिटीजन की कई मांगों को पूरा होने की उम्मीद है।

इनकम टैक्स रिटर्न में मिल सकती है छूट

दरअसल, लंबे समय से बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न में छूट देने की मांग की जा रही है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194P के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में छूट मिलती है, हालांकि उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। बुजुर्गों की मांग रही है कि इस उम्र सीमा को घटाकर से 60 वर्ष किया जाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार य‍ह फैसला लेती है, तो इससे देश के करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा।

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