बड़े भाई की हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा : गौरेला में जमीन विवाद में छोटे भाई ने सिर पर किया था वार…!

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 18 नवंबर 2022 को शराब पीने के बाद आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। इस मामले में एडीजे पेंड्रारोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, यह मामला ​​​​​​​गौरेला थाना क्षेत्र के केंवची गांव के बैगापारा का है। घासीराम बैगा (55) और उसका भाई सेमलाल बैगा दोनों 18 नवंबर की रात एक साथ शराब पी रहे थे। उसी दौरान खेती की जमीन को छेकने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद अधिक होने के चलते बड़े भाई घासीराम ने छोटे भाई को समझाते हुए एक थप्पड़ मार दिया।

इसके बाद नाराज छोटे भाई सेमलाल बैगा ने एक मोटे जलती लकड़ी से घासीराम के सिर पर जोरदार वार किया जिससे मौके पर ही घासीराम की मौत हो गई थी। वहीं आरोपी ने अपनी भाभी जुगरी बाई को भी मारने के लिए दौड़ाया था पर उसने भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद सेमलाल वहां से भाग खड़ा हुआ था।

घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस तत्काल मौके पर पंहुचकर शव को कब्जे में लेते हुए संदिग्ध ठिकाने में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सेमलाल बैगा को आजीवन कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।

अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अभियुक्त सेमलाल बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।

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