स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना नियम के संचालित 4 अस्पतालों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि तीन हॉस्पिटल बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं तो वहीं एक हॉस्पिटल के पास पर्यावरण की एनओसी नहीं है। इस संस्थानों में एक्ट के कई नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि दुर्ग में कुछ चिकित्सा संस्थान निर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आधार पर उनकी टीम ने सोमवार को ओम क्लिनिक पोटिया कला दुर्ग, जैमिनी हॉस्पिटल पोटिया चौक आदर्श नगर दुर्ग, केयर हॉस्पिटल कोहका रोड भिलाई, ओम हॉस्पिटल मानवीय नगर दुर्ग और भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब जीई रोड दुर्ग का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ओम क्लीनिक और भाटिया डेंटल हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब को बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित पाया गया। उनसे लाइसेंस और अन्य दस्तावेज मांगे गए तो वहां स्टॉफ नहीं दे सका। इस तरह दोनों हॉस्पिटल ने नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया। इसको लेकर उन्हें तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया।
फीमेल वार्ड में मेल मरीज एडमिट कर हो रहा था इलाज
नर्सिंग होम एक्ट की टीम जब पोटिया चौक आदर्शनगर दुर्ग स्थित जैमिनी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली। वहां मेल- फीमेल वार्ड पूरी तरह से अव्यवस्थित पाया गया। फीमेल वार्ड में पुरुष मरीज को भर्ती पाया गया। इसके साथ ही आयुष्मान एवं अन्य सुविधाओं की कमियां पाई गईं।
बिना पर्यावरण एनओसी के संचालित है केयर हॉस्पिटल
नर्सिंग होम एक्ट की टीम जब कोहका रोड स्थित केयर हॉस्पिटल पहुंची तो पाया कि वहां मरीजों को वार्ड तक लाने ले जाने के लिए रैंप की सुविधा नहीं है। जब उनसे अस्पताल से जुड़े दस्तावेज लेकर जांच की गई तो उनके पास पर्यावरण की एनओसी नहीं मिली। इसके साथ ही वहां जो स्टॉफ नर्स कार्यरत थीं उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। टीम के नोडल ने सभी हॉस्पिटल और क्लीनिक को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर तत्काल बंद करने को निर्देश दिया है।