निजी अस्पतालों में काम नहीं कर सकेंगे सरकारी डॉक्टर

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राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डाक्टरों को निजी नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिकों में काम नहीं करने की हिदायत दी है। उन्हें इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने मंत्रालय से गुरुवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 2011 से ही निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं। सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन वे प्राइवेट क्लिनिकों या निजी नर्सिंग होम में यह काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के कई सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकों के निजी अस्तपालों में सेवा देने की शिकायतें लगातार आती रहती है। शासन का मानना है कि ​इससे सरकारी अस्पतालों में उनके इलाज पर असर पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए इस तरह के सर्कुलर जारी किए जाते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में इसका कड़ाई से पालन नहीं होता। बताते हैं कि वर्तमान में कई निजी अस्पतालों में सरकारी चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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