छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल सख्त : किसी भी गाड़ी को मॉडीफाइड कर उसमें डीजे नहीं लगा सकेंगे, ऐसा किया तो करेंगे गाड़ी जब्त…!!

Spread the love

त्योहारी सीजन में गाड़ियों में लगे डीजे के शोर को कम करने छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल सख्त हो गया है। मंडल के नए आदेश के अनुसार किसी भी तरह की गाड़ी को मोडिफाइड कर अब उसमें डीजे न तो लगा सकते हैं और न ही उसमें बजा सकते हैं। ऐसा करने वाले डीजे संचालक की गाड़ी जब्त करने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। दो या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश बिना वाहन को नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहन का परमिट जारी करने पर संबंधित अधिकारी पर भी अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से रायपुर समेत सभी जिलों के कलेक्टरों और एसपी को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने सभी तरह के जरूरी काम तुरंत किए जाएं। यह आदेश विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने जारी किया है।

आदेश के मुताबिक गाड़ियों पर डीजे बॉक्स रखकर बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में प्रशासन और पुलिस के अलावा पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे नियमों का उल्लंघन होने पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। अधिकारी किसी शिकायत का इंतजार न करें फील्ड में खुद निरीक्षण करें।

आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार भी शादियां, जन्मदिन, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में निर्धारित गाइडलाइन से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी वहां मौके जाएं। लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए नम्रता के साथ हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहें।

आयोजक इसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाए। इसके अलावा संबंधित अधिकारी आयोजक के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना का केस उच्च न्यायालय में दायर करें। अफसरों की टीम मौके से ध्वनि प्रदूषण यंत्र, टेंट हाउस, साउंड सिस्टम देने या डीजे वाले का सामान जब्त कर सकते हैं।

स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों के पास जरूर जाएं विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट या दफ्तरों से 100 मीटर एरियल डिस्टेंस पर लाउडस्पीकर बजने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्रों को तुरंत जब्त कर लिया जाए। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से प्रदूषण यंत्रों को वापस नहीं किया जाएगा। दूसरी बार भी गलती करने पर जब्त किए गए प्रदूषण यंत्रों को उच्च न्यायालय के आदेश के बिना वापस नहीं किया जाएगा। अफसर ऐसी सभी जगहों पर खुद जाकर इस तरह की कार्रवाई करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *