सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा कानून को सही ठहराया है, जिसके बाद योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मदरसों की तरह भारत में स्कूलों को लेकर भी कोई एक्ट बनाया गया है? चलिए जानते हैं
क्या मदरसों की तरह स्कूलों के लिए भी बने हैं कोई कानून?
यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या भारत में मदरसों की तरह स्कूलों को लेकर भी कोई खास कानून है? इसका सीधा जवाब है हां, भारत में स्कूलों को लेकर कई कानून और नीतियां हैं.
भारत में स्कूलों को लेकर बने हैं ये खास कानून
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, RTE) भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है. यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है. इस अधिनियम में स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, छात्र–शिक्षक अनुपात आदि के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा भारत में मदरसे भी शिक्षण संस्थान हैं और उन पर भी शिक्षा से संबंधित सामान्य कानून लागू होते हैं. हालांकि, कुछ मदरसों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है.
स्कूलों को लेकर ये भी हैं कानून और नीतियां
मॉडल स्कूल एक्ट: कई राज्यों के अपने मॉडल स्कूल एक्ट हैं जो स्कूलों के संचालन, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के नामांकन से संबंधित नियमों को निर्धारित करते हैं.
CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (ICSE) और विभिन्न राज्य बोर्ड स्कूलों के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं को नियंत्रित करते हैं.
शिक्षा नीति: भारत सरकार समय–समय पर नई शिक्षा नीतियां जारी करती है जिनका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना और सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है.