शराब घोटाला केस: टुटेजा-ढेबर को रायपुर जेल शिफ्ट करने का आदेश, हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का आदेश निरस्त किया

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। दोनों ने कांकेर और अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

शराब घोटाले के तहत ED ने दोनों को गिरफ्तार किया था और वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। लेकिन, उन्हें जेल में VIP सुविधाएं मिलने और सिंडिकेट बनाने के आरोप लगे थे। इसके बाद रायपुर जेल से उनका ट्रांसफर कांकेर और अंबिकापुर किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने दोनों के पक्ष को सुनने के बाद रायपुर जेल में उनकी पुनः शिफ्टिंग का आदेश दिया। उनका तर्क था कि उनकी केस सुनवाई रायपुर कोर्ट में चल रही है और परिवार के सदस्य भी यहीं रहते हैं, जिससे उनके लिए मुलाकातों में आसानी होती है।

शराब घोटाला मामले में ED ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया, जिसमें IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल थे। ये घोटाला 2019 से 2022 तक हुआ, जिसमें अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ।

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