केंद्र सरकार ने मणिपुर के छह इलाकों में फिर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) लागू कर दिया है। यह कदम राज्य में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें अब तक 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं, जिनके तहत वे बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग कर सकते हैं।
मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों, जिरिबाम, कंगपोकपी और बिष्णुपुर के कुछ क्षेत्रों में AFSPA फिर से लागू किया गया है, जबकि 19 क्षेत्रों को इस कानून से बाहर रखा गया है। यह निर्णय मणिपुर की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी-जो समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ गया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। जिरिबाम जिले, जो पहले हिंसा से बचा हुआ था, में भी अब हिंसा फैल चुकी है। हाल ही में, मणिपुर के जिरिबाम में सुरक्षा बलों के साथ एक एनकाउंटर में 10 संदिग्ध उग्रवादियों को मार गिराया गया, जबकि उग्रवादियों ने छह नागरिकों का अपहरण भी किया।
AFSPA को अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है और यह कानून पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से सुरक्षाबलों की कार्रवाई को सशक्त बनाने के लिए पारित किया गया था।