रायपुर में रह रहे 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार : भारत छोड़कर बगदाद बनाने की फिराक में तीनों, रायपुर में ही रहकर बनवाए फर्जी दस्तावेज…!!

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रायपुर में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एटीएस की टीम ने लोकल पुलिस ने संयुक्त रूप से की। तीनों आरोपियों के पास से ATS की टीम को फर्जी दस्तावेज मिले है।

गिरफ्तार तीन युवक फर्जी दस्तावेज बनाकर रायपुर में रह रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों भाई बताए जा रहे है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर ,शेख साजन तीनों रायपुर के टिकरापारा के मिश्रा बाड़ा,ताजनगर में रहते थे। तीनों बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है।

बगदाद जाने के फिराक में थे

पुलिस ने बताया कि तीनों संदिग्ध सगे भाई है ।तीनों व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर अचानक 26 जनवरी 25 बगदाद (इराक) जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुँचने की सूचना प्राप्त होने पर इन्हें एटीएस छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा एटीएस मुंबई नागपाड़ा यूनिट के सहयोग से पायधुनी इलाके से पकड़ा गया है। इनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर id कार्ड के साथ ही बगदाद का वीजा बरामद किया गया संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे तीनों जियारत के बहाने बगदाद जाकर छिपकर रुकने वाले थे, वापस भारत नहीं आने वाले थे।

पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाए तीनों व्यक्तियों द्वारा रायपुर में रहने के दौरान भारतीय दस्तावेज आधार, पैनकार्ड और वोटर id कार्ड बनवाया गया है । यूसीसी लागू होने और भारत में पकड़े जाने के डर से जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए फर्जी मार्कशीट , सत्कार कम्प्यूटर के संचालक मोहम्मद आरिफ के माध्यम से बनवाया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि पूर्व में भी कई व्यक्ति इसी तरह सत्कार कंप्यूटर के संचालक मोहम्मद आरिफ़ की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाकर इराक़ जा चुके हैं और वापस नहीं आए हैं ।

फर्जी दस्तावेज बनाने का चल रहा रैकेट मोहम्मद आरिफ और शेख अली एवं अन्य के द्वारा संगठित रैकेट बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों देश के बाहर भेजा जा रहा है। संदिग्धों की अन्य अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में जाँच की जा रही है आरोपियों के पिता शमसुद्दीन , माता रशीदा, भाई अजगर, बहन सुरैया, इस्माईल की पत्नी यास्मीन और 2बेटियां वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हैं।आरोपियों के खिलाफ टिकरापारा में धारा 318(4),338,340, 111B N S, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(b) का अपराध दर्ज किया गया है।

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