मार्च आते ही निगम के जोन दफ्तरों में संपत्तिकर जमा करने की होड़ मच जाती है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि लोगों के पास टैक्स जमा करने के लिए सालभर का समय होता है। इस बार मार्च के अंतिम दिनों के पहले ही लोग संपत्तिकर भुगतान करें, इसके लिए निगम हर टैक्स पेयर के मोबाइल पर चैटबॉट के माध्यम से मैसेज भेज रहा है। इससे एक ओर जहां लोगों को ये पता चल जा रहा है कि उन्हें कितना टैक्स जमा करना है वहीं दूसरी ओर लोग चैटबॉट के माध्यम से भुगतान भी कर सकेंगे। इसके अलावा भी ऑनलाइन भुगतान के तीन से चार अलग-अलग विकल्प भी तैयार किए गए हैं। ताकि लोगों को निगम दफ्तर न जाना पड़े और भीड़ न उमड़े।
नगर निगम ने इस साल 302 करोड़ संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य रखा है। अब तक 119.96 करोड़ वसूले जा चुके हैं। 182 करोड़ के आसपास टैक्स वसूला जाना है। इसलिए अब निगम का राजस्व विभाग लोगों के घर-घर पहुंच रहा है। शहर में करीब तीन लाख संपत्तिकर दाताओं के मोबाइल नंबरों पर वाट्सअप चैटबॉट से मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस चैटबॉट में लोगों के जवाब देते ही टैक्स से संबंधित सभी जानकारियां उनके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगी।
अभी कितना बकाया है और पिछले भुगतान से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएंगी। इसके बाद संपत्ति का मालिक टैक्स भुगतान के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग सहित किसी भी माध्य से भुगतान कर सकेगा। नगर निगम की उपायुक्त राजस्व डा. अंजली शर्मा खुद वार्डों में घूमघूमकर लोगों को टैक्स भुगतान के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि निगम आम लोगों तक विभिन्न माध्यमों से निगम का बारकोड पहुंचा रहा है।
डा. शर्मा ने बताया कि निगम की स्वच्छता दीदियां भी डोर टू डोर पहुंचकर लोगों को डिमांड नोटिस देंगी। कोई करदाता यदि मौके पर ही भुगतान करना चाहेगा तो उन्हें बार कोड स्कैनिंग के माध्यम से टैक्स भुगतान की प्रक्रिया समझाई जाएगी। मोर रायपुर एप और नगर निगम रायपुर की वेबसाइट एमसी रायपुर में भी जाकर टैक्स भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा लोग अपने नजदीकी च्वाइस सेंटरों में भी जाकर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
स्वच्छता गाड़ियों में बारकोड, ऐसे कर सकते हैं भुगतान
- बार कोड स्कैन करते ही भुगतान का विकल्प खुलेगा।
- फिर इसमें अपना प्रापर्टी आईडी अपलोड करना होगा।
- मोबाइल पर 2024-25 का टैक्स और बकाया रकम दिखेगी
- इसी के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
31 मार्च के बाद लगेगी 15 प्रतिशत पेनाल्टी डा. शर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष का टैक्स भुगतान करने के लिए लोगों के पास 31 मार्च तक का वक्त है। इस समय तक टैक्स जमा नहीं करने पर अगले वित्तीय वर्ष के शुरू होने पर वह बकाया माना जाएगा। तब भुगतान करने की स्थिति में बकाया राशि पर पेनाल्टी ली जाएगी। यह 15 से 17 प्रतिशत तक हो सकती है। पेनाल्टी से बचने के लिए लोगों 31 मार्च से पहले भुगतान करना होगा।