रायपुर के 2406 स्कूलों में से सिर्फ 43 ही टोबैको मॉनीटरिंग APP में रजिस्टर्ड…!

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रायपुर साइनअप करने में राज्य में 22 नंबर पर

छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की बात की जाए तो टोबैको मॉनिटरिंग एप में साइनअप के मामले में 22 नंबर पर है। जबकि रायपुर में लगभग 2 हजार प्राइवेट-गवर्नमेंट स्कूल संचालित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा साइनअप मुंगेली में 917 स्कूल्स ने किए है। उसके बाद महासमुंद से 361, कांकेर 321, बलौदा बाजार से 264, कबीरधाम से 163, कोरबा 149, राजनांदगांव से 117, बेमेतरा से 108, सरगुजा व सूरजपुर से 106-106, मोहला-मैनपुर-अंबागढ़ चौकी से 100 स्कूल्स ने साइनअप किए है।

चालान के मामले में भी राजधानी पीछे

स्कूल्स के आस-पास तंबाकू बेचने वालों पर चालान करने का प्रावधान है। इसमें भी राजधानी दूसरे जिलों से पीछे है। सबसे ज्यादा चालान बिलासपुर में 246 किए गए है। उसके बाद महासमुंद में 137, जशपुर 184, मुंगेली में 58, कोरबा में 56, रायगढ़ 52, सरगुजा 55, सूरजपुर 44, कोंडागांव 47, गरियाबंद 79 और रायपुर में 21 ही चालान किए गए है। यह चालान फरवरी के बाद से किए गए है।

स्कूल के आस-पास दुकानों में मादक पदार्थ नहीं बेचा जा सकता है। इसके लिए स्कूल के आस-पास लगाए गए दुकानों-ठेलों पर कार्रवाई की जातीहै। जोन कमिश्नरों को इसके लिए निर्दे​शित भी किया गया था। पत्र भी जारी किए गए थे। इसे लेकर फिर से जोन को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।- विनोद पांडेय, अपर आयुक्त, नगर निगम 3 ही हासिल कर पाए सर्टिफिकेट, यलो लाइन भी नहीं बनवा पाए

दो साल में किया जाना है टोबैको फ्री

स्कूलों को दो साल में टोबैको फ्री करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए टोबैको मॉनीटरिंग एप भी शुरू किया गया है। जिसमें सभी स्कूलवालों को अपडेट देना है। इसके लिए विभाग की ओर से लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे है। अधिकारियों की माने तो स्कूल के आस-पास दुकानों में मादक पदार्थ बेचने वालों को हाने के लिए समझाइश दी जाती है। लेकिन कार्रवाई न कर सकने के कारण दुकान वाले मानते भी नहीं है।

स्कूलों को दिया जाता है ऑनलाइन सर्टिफिकेट

शैक्षणिक संस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए थे। जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थान को तुबाकू मुक्त बनाना है। तंबाकु उत्पाद उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए। इसके लिए मॉनीटर भी चयन होंगे।

शासकीय स्कूल रामनगर

लगभग 60 हजार स्कूल इसमें 283 को ही सर्टिफिकेट

छत्तीसगढ़ में लगभग 60000 स्कूल्स संचालित हो रहे हैं। जिसमें फरवरी के बाद से अब तक केवल 3625 स्कूल्स ने टोबैको मॉनीटरिंग एप में साइनअप किया है। इसमें से भी 2282 स्कूल्स ने फॉर्म सबमिट ही नहीं किया है और केवल 283 स्कूल्स को टोबैको फ्री कैंपस के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। रायपुर में 2406 स्कूल्स है जिसमें से मात्र 43 स्कूल्स ही इसमें रजिस्टर्ड है। जिसमें से 29 ने ही सभी क्राइटेरिया से संबं​धित फार्म भरे है और 3 ही स्कूल्स को सर्टिफिकेट जारी हुए है।

ग्राउंड रिपोर्ट:

शासकीय स्कूल, डूमरतराई

डॉ निवेदिता अंग्रेजी माध्यम स्कूल

भनपुरी स्कूल

स्कूल के आस-पास लगे दुकानवालों को समझाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। लेकिन एक्शन लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है। सभी लोगों को मिलकर इसपर कार्य करने की जरूरत है ताकि स्कूलों को टोबैको फ्री बनाया जा सकें।- डॉ कमलेश जैन, राज्य नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 मीटर एरिया में कोई भी मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानों को नहीं लगाना है। स्कूल का क्षेत्र गेट तक ही होता है जिसके कारण केवल हम हटाने के लिए निवेदन या नोटिस दे सकते है। नगरीय निकाय से शहर में लोगों को दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा न हो।- हिमांशु भारती, डीईओ

रायपुर

राजधानी में स्कूल-कॉलेजों के बाहर तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के आस-पास लगे छोटे-छोटे पान ठेले व टपरियों में खुले में तम्बाकू युक्त पान, गुटखा, सिगरेट बिक रहे है। नियमानुसार 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इनपर कार्रवाई कर इन्हें विद्यालयों के पास से हटाया नहीं जा रहा है। दुकान संचालक 18 वर्ष से काम आयु के बच्चो को भी तम्बाकु युक्त उत्पाद बेच रहे है। स्कूलों के आस-पास ऐसी दुकान होने से यहां असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगता है। जिससे यहां से गुजरने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तंबाकु उत्पादों को दूर रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास यलो लाइन भी लगानी थी लेकिन अब वे भी नहीं दिखाई देता है।

तम्बाकु उत्पादों को स्कूल के आस-पास न रखने के पीछे एक ही उद्देय है बच्चों को इनसे दूर रखा जा ताक उन्हें इनकी आदत न लगे। लेकिन राजधानी में ही ऐसी स्थिति होने के बाद भी इसपर न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा। टोबैको मॉनीटरिंग एप में राज्य के लगभग 60 हजार स्कूल्स में से केवल 3625 स्कूल रजिस्टर्ड हो पाए है। जिसमें सेकेवल 283 को ही सर्टिफिकेट मिला है।

शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज तम्बाकू उत्पादों की विक्रय है सख्त प्रतिषेध… सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 एवं 2004 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर सख्त प्रतिषेध है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है यदि कोई ऐसे करते पकड़ा जाता है तो उसपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

प्राचार्य, नोडल टीचर भी कर सकते है पैनाल्टी… भारत कोटपा अधिकनियम की धारा 6 (ब) में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज में तुंबाकू उत्पाद नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसपर पैनल्टी की जा सकती है। इसमें कोई भी प्राचार्य, नोडल टीचर भी पैनाल्टी कर सकते है।

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