भिलाई के 2 गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त : अवैध व्यवसाय से बनाए 40 लाख के 3 मकान सीज; SAFEMA कोर्ट का आदेश

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दुर्ग जिले के भिलाई में 2 गांजा तस्करों की संपत्ति जब्त की गई है। मंगलवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जी सरोजनी और जी धनराजू के घर पहुंची और जब्ती की कार्रवाई की गई। जी सरोजनी के तीन मकान जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है और एक स्कूटी को जब्त कर लिया गया है। दरअसल, गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। मुंबई में सफेमा कोर्ट (स्लगर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स कोर्ट) में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के लिए आवेदन किया था।

दुर्ग पुलिस ने सफेमा कोर्ट को बताया कि जी. सरोजनी ने मादक पदार्थ गांजा बेचने का अवैध व्यवसाय करके उससे जो पैसा कमाया उससे मकान और अन्य संपत्ति अर्जित की है। पुलिस के दिए सबूत और मांग को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि जी सरोजनी के 3 आवासीय मकान और एक दुपहिया वाहन जब्त करे।

6 सितंबर 2024 को हुआ था गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस प्रवक्ता एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि 6 सितंबर 2024 को खुर्सीपार क्षेत्र में अवैध गांजा तस्करी के मामले में दुर्ग पुलिस ने जी. सरोजनी को गिरफ्तार किया था और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि जी.सरोजनी गांजा तस्कर है। उसके खिलाफ इससे पहले भी तस्करी में लिप्त रहने के कई मामले दर्ज हो चुके हैं।

विरोध करने पर गिरफ्तार

पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंगलवार 13 मई को कार्रवाई करते हुए जी सरोजनी के तीनों मकान और एक स्कूटी व एक बाइक सहित कुल 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस दौरान उसने कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर एएसपी कार्यालय लेकर आई।

जी धनराजू की बाइक सीज की गई

पुलिस ने जी सरोजनी के साथ साथ जी धनराजू की 65 हजार रुपए कीमत की बाइक को सीज किया है। जी सरोजनी के 16.55 लाख रुपए कीमत के बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित मकान, मिनी माता नगर खुर्सीपार स्थित 20 लाख 46 हजार 444 कीमत का मकान और गणेश मंदिर बालाजी नगर खुर्सीपार स्थित 2 लाख 12 हजार 502 रुपए कीमत के तीन मकान को सीज किया है।

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