अपनी ही 10 साल बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला भाटापारा के अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने सुनाया। आरोपी नीलमचंद वर्मा कोदवा गांव का रहने वाला है।
Crime News: मामला दर्ज कर जांच शुरू
अपर लोक अभियोजक कैलाश यादव ने बताया कि घटना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के कोदवा की है। दिनांक 24 फरवरी 2023 को चिंताराम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नतनीन मोक्ष और भतीजा नीलमचंद सती तालाब में नहाने गए थे। उस समय नीलमचंद दिशा मैदान चला गया। उसने बताया कि मोक्ष गहरे पानी में डूब गई। इससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पाया दोषी
Crime News: 23 फरवरी को वह मोक्ष को कल्याण सागरपारा, भाटापारा से अपने गांव कोदवा लेकर आया। 24 फरवरी को स्कूल शिक्षक ने मोक्ष की तबियत ठीक न होने की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी बहाने से मोक्ष को तालाब ले गया। कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को पानी में डुबो दिया।