दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल थाना अंतर्गत शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 5 साल की बच्ची से गलत काम की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी स्वीपर को 5 साल की सजा सुनाई। उस पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश अनिष दुबे के न्यायालय से यह फैसला आया।
प्रकरण के मुताबिक घटना 20 जुलाई 2023 की है। आरोपी पुरानी बस्ती कोहका निवासी सूरज बंजारे (40 वर्ष) स्कूल में स्वीपर का काम करता था। वह बाथरूम की सफाई करता थी। इस दौरान आरोप है कि एलकेजी में पढ़ने वाली 4 साल 8 माह की बच्ची के साथ उसने गलत काम करने की कोशिश की। बच्ची के अंधरुहनी पार्ट्स पर हाथ लगाया।
कोर्ट ने पांच साल की कैद और एक हजार का लगाया जुर्माना
जामुल पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। आरोपी को न्यायालय ने 5 साल कैद और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की।