CG : मंडी समिति की बड़ी कार्रवाई, अवैध परिवहन पर दो वाहन जब्त, 92,805 रूपए की वसूली

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कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव के निरीक्षण दल ने मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मक्का के अवैध परिवहन में लगे दो वाहनों को जब्त किया है। मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 13 एवं 14 जून को यह कार्रवाई माकड़ी क्षेत्र में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 जून को ग्राम भारसोण्डी (ओडिशा) निवासी नेपाल घरामी को माकड़ी तहसील में 500 बोरी मक्का का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इसी तरह, 14 जून को ग्राम अम्पानी (ओडिशा) निवासी उपेन्द्र मांझी 387 बोरी मक्का के साथ पकड़े गए। दोनों ही मामलों में मंडी कागजातों का अभाव पाया गया। मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत इन दोनों मामलों में मक्का और वाहन को जब्त कर पुलिस थाना माकड़ी की अभिरक्षा में सौंपा गया। साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के तहत संबंधित व्यापारियों से देय शुल्कों का पांच गुना शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा धारा 53 के तहत कुल 92,805 रूपए की राशि की वसूली की गई। मंडी समिति द्वारा यह कार्रवाई किसानों के हित और पारदर्शी कृषि व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 में मक्का के अवैध व्यापार के कुल 16 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें 3.20 लाख रूपए की वसूली की गई थी। मंडी समिति ने कहा है कि   कृषि उपज के अवैध व्यापार पर सख्ती से निगरानी की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

 

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