PF Account: कब होता है पीएफ खाता डिएक्टिवेट? जानिए दोबारा एक्टिव करने का आसान तरीका!

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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक सुरक्षित निवेश योजना है, जिसे कर्मचारी के रिटायरमेंट या भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक अपने PF अकाउंट में कोई योगदान नहीं किया है या नौकरी बदलने के बाद नया UAN नंबर लिया और पुराने अकाउंट को न जोड़ा, तो आपका पुराना PF खाता डिएक्टिवेट (अक्रियाशील) हो सकता है।

तो आइए जानते हैं कि PF अकाउंट कब डिएक्टिवेट होता है, इसके क्या नुकसान हैं और आप इसे दोबारा कैसे एक्टिव कर सकते हैं


PF खाता कब होता है डिएक्टिवेट?

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के नियमों के अनुसार यदि:

  • कोई कर्मचारी लगातार 36 महीने (3 साल) तक PF खाते में कोई योगदान नहीं करता है।

  • कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद PF राशि नहीं निकालता और खाता निष्क्रिय पड़ा रहता है।

  • कर्मचारी ने नौकरी बदली है, लेकिन पुराने PF खाते को नए UAN से लिंक नहीं किया है।

तो ऐसा PF खाता Inoperative (अक्रियाशील) घोषित कर दिया जाता है। हालांकि अकाउंट डिएक्टिवेट होने के बावजूद भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज मिलता है (EPFO के नियमों के अनुसार 3 साल तक ब्याज जारी रहता है)।


डिएक्टिव PF अकाउंट के क्या नुकसान हैं?

  • ऑनलाइन PF बैलेंस नहीं दिखता।

  • ट्रांसफर या क्लेम करने में दिक्कत होती है।

  • UAN पोर्टल से पुराने खाते का लिंक टूट जाता है।

  • ब्याज मिलना धीरे-धीरे बंद हो सकता है।

इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे PF खाते को दुबारा एक्टिवेट या ट्रांसफर कर लें।


PF अकाउंट को दोबारा एक्टिव कैसे करें?

PF अकाउंट को दोबारा एक्टिव करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  1. UAN एक्टिवेट करें: सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाकर अपने UAN नंबर को एक्टिवेट करें।

  2. पुराने अकाउंट की जानकारी जोड़ें: नौकरी बदलने के बाद मिले नए PF अकाउंट में पुराने अकाउंट की जानकारी को अपडेट करें। आप इसे UAN पोर्टल पर लॉगइन कर ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं।

  3. ऑनलाइन PF ट्रांसफर करें: आप पुराने PF खाते को अपने नए PF अकाउंट में ऑनलाइन मर्ज (transfer) कर सकते हैं।

  4. EPFO ऑफिस से संपर्क करें: यदि ऊपर बताए गए स्टेप्स से भी खाता एक्टिव नहीं होता तो आप नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर सहायता ले सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800118005 पर संपर्क कर सकते हैं।


महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • UAN नंबर

  • आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर

  • नियोक्ता का नाम व PF कोड

  • बैंक डिटेल्स

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