PF Account KYC Update: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके वेतन से हर महीने पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोगों के PF अकाउंट में नाम या जन्मतिथि की गलती हो जाती है, जिससे भविष्य में पैसा निकालते समय बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अब इस गलती को सुधारने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन अपने ईपीएफ अकाउंट की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।
EPFO ने यूनिफाइड पोर्टल के ज़रिए यह सुविधा दी है, जिससे आप नाम, जन्मतिथि जैसी बेसिक डिटेल और KYC को कुछ मिनटों में ही अपडेट कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ सही डॉक्यूमेंट की है, जो कि आधार, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी सर्टिफिकेट हो सकते हैं। आइए जानते हैं नाम या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन और KYC अपडेट करने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।
PF अकाउंट में नाम या बर्थ डेट बदलने की जरूरत क्यों?
अगर PF खाते में दर्ज नाम और जन्मतिथि आधार या अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाते, तो न तो पैसा निकाला जा सकता है और न ही पेंशन क्लेम किया जा सकता है। इससे भविष्य में सेटलमेंट में देरी और परेशानी हो सकती है।
किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
- नाम या बर्थ डेट सही करने के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट जरूरी हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल सर्टिफिकेट
- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी ID
डॉक्यूमेंट न होने की स्थिति में मेडिकल सर्टिफिकेट और शपथ पत्र से भी बदलाव किया जा सकता है।
EPF खाते में नाम या जन्मतिथि कैसे बदलें?
- EPFO यूनिफाइड पोर्टल पर जाएं
- UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें
- “Manage” टैब में जाकर Basic Details पर क्लिक करें
- आधार के अनुसार सही नाम और जन्मतिथि भरें
- सेव/सबमिट पर क्लिक करें
- अब एम्प्लॉयर को सूचित करें कि वह आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे
घर बैठे कैसे करें KYC अपडेट?
- लॉगिन करने के बाद Manage → KYC ऑप्शन पर जाएं
- आधार, पैन और बैंक डिटेल्स भरें
- दस्तावेज अपलोड करें और सेव करें
- आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी
- वेरीफिकेशन के बाद आपका KYC अपडेट हो जाएगा