तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से राहत नहीं

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रायपुर एसपी से 2 हफ्तों में मांगा जवाब, गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी

सूदखोरी के आरोपों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए रायपुर एसपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला चीफ जस्टिस की बेंच में सुना गया।


सेशन कोर्ट ने पहले ही ठुकराई थी अर्जी

तोमर बंधुओं ने कुर्की से बचने के लिए पहले सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अब दोनों भाइयों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, कानूनी जानकारों के मुताबिक जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, प्रशासन आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार रखता है।

बचाव पक्ष का कहना है कि जब मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो संपत्ति कुर्क करना ग़लत कदम है। वहीं, पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के आधार पर राजस्व विभाग कुर्की करेगा और इस दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी।


पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं

दोनों सूदखोर भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

  • परिजनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं

  • करीबियों से पूछताछ जारी है
    फिर भी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही।


पुलिस की किरकिरी

लगातार दो महीने से ज्यादा समय से फरार रहने के बावजूद गिरफ्तारी न हो पाने से पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं।
सूत्र बताते हैं कि अब पुलिस प्रशासन उनकी संपत्ति जल्द से जल्द कुर्क करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि सरेंडर की समय सीमा खत्म हो चुकी है


यानी साफ है कि तोमर बंधुओं के लिए कानूनी पेंच और सख्त होते जा रहे हैं। अगर वे जल्द सरेंडर नहीं करते, तो उनकी संपत्ति कुर्क होने में अब देर नहीं लगेगी।

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