रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पालतू जानवरों को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
अब अगर आप अपने कुत्ते को बिना मुखबंधनी (Muzzle) के घुमाने निकलते हैं या उसे खुले में छोड़ते हैं, तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद जनविश्वास अधिनियम 2025 अब कानून का रूप ले चुका है।
क्यों लाया गया यह कानून?
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पहले छोटे अपराधों के लिए जेल जाने का प्रावधान था, अब उसकी जगह जुर्माना लगेगा।
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कानून का मकसद है Ease of Living & Ease of Doing Business को बढ़ावा देना।
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इससे लोग छोटी-छोटी गलतियों को सुधार सकेंगे और बेवजह कोर्ट-कचहरी नहीं करनी पड़ेगी।
पालतू जानवरों से जुड़े नियम
गलती | जुर्माना |
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बिना मुखबंधनी के कुत्ते को घूमाना या खुले छोड़ना | ₹1000 |
बिना अनुमति के पशुओं को बांधना | ₹500 |
हाथी, घोड़े या अन्य बड़े जानवर को खुले में छोड़ना | ₹1000 |
बिना अनुमति के पशु वध करना | ₹5000 |
देखरेख में पशु की मौत पर लापरवाही | ₹100 |
अन्य प्रावधान
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झूठी टैक्स जानकारी देने पर ₹5000 जुर्माना।
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सड़क या सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाने पर ₹5000।
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बिना अनुमति जलनिकास या केबल कनेक्शन बनाने पर ₹5000।
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बिना अनुमति पोस्टर या बैनर चिपकाने पर ₹5000।
बड़ी बात:
छोटे अपराधों पर जेल भेजने की बजाय अब जुर्माना वसूलकर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
यह कदम कानून को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में है।
संक्षेप में:
छत्तीसगढ़ में अब पालतू जानवर पालने वालों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा।
नियम तोड़ने पर सीधे जेब पर पड़ेगा असर!