राजस्थान: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिलेगी तीन पेंशन, विधानसभा सचिवालय में फिर किया आवेदन

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राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में औपचारिक आवेदन कर दिया है। इसके बाद अब उन्हें तीन अलग-अलग स्तरीय पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।


राजनीतिक सफर और पेंशन का इतिहास

जगदीप धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रहे। इसके चलते उन्हें पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन का हक मिला था।

  • जुलाई 2019 तक वे यह पेंशन लेते रहे।

  • राज्यपाल बनने पर यह पेंशन रोक दी गई।

  • उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पुनः पेंशन शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया है।


️ विधानसभा सचिवालय में प्रक्रिया शुरू

नियमों के अनुसार, कोई भी पूर्व विधायक यदि संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है, तो उस दौरान उसकी पेंशन रोक दी जाती है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से नया आवेदन कर पेंशन बहाल करवाई जा सकती है।
अब सचिवालय ने उनकी फाइल प्रोसेस कर ली है, और पेंशन उनके इस्तीफे की तारीख से लागू होगी।


धनखड़ को मिलेगी इतनी पेंशन!

अब जगदीप धनखड़ को तीन स्तरीय पेंशन का लाभ मिलेगा:
1️⃣ पूर्व उपराष्ट्रपति: ₹2,00,000 प्रतिमाह
2️⃣ पूर्व सांसद: ₹31,000 प्रतिमाह
3️⃣ पूर्व विधायक (राजस्थान): ₹42,000 प्रतिमाह
कुल मासिक पेंशन: ₹2.73 लाख (लगभग)


विधायक पेंशन की संरचना

  • राजस्थान में पूर्व विधायक को ₹35,000 मासिक पेंशन दी जाती है।

  • प्रत्येक अतिरिक्त कार्यकाल पर ₹1,600/माह जोड़े जाते हैं।

  • 70 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों को 20% अतिरिक्त राशि मिलती है।

  • धनखड़ एक बार के विधायक हैं और 75 वर्ष के हैं, इसलिए उन्हें कुल ₹42,000 पेंशन स्वीकृत की जाएगी।


निष्कर्ष:
जगदीप धनखड़ अब उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें उपराष्ट्रपति, सांसद और विधायक — तीनों हैसियतों से पेंशन मिलेगी।

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