GST काउंसिल की 3 सितंबर की बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 12% और 28% की पुरानी दरों को खत्म कर केवल 5% और 18% की दो नई दरें लागू होंगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आम आदमी के लिए राहत वाली खबर है—दूध, रोटी, पराठा और छेना जैसे फूड आइटम्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी GST से पूरी तरह मुक्त कर दिए गए हैं। गंभीर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 33 जीवन रक्षक दवाएं भी टैक्स फ्री रहेंगी।
दूसरी ओर, लग्जरी सामान और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पहले से ज्यादा बोझ डाला गया है। अब इन पर 28% नहीं बल्कि 40% GST लगेगा। इस श्रेणी में मध्यम और बड़ी कारें तथा 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी।