कोरबा का सनसनीखेज़ मामला: प्यार में पागल बस कंडक्टर ने गर्लफ्रेंड का किया रेप, 51 बार पेचकस से गोदकर उतारा मौत के घाट – उम्रकैद की सजा

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छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बस कंडक्टर ने अपनी ही गर्लफ्रेंड से रेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने युवती के सीने पर पेचकस से 51 वार किए। अब कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वारदात की वजह यह थी कि लड़की किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी थी, जिससे आरोपी बौखला गया।


कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

आरोपी सहबान खान (30) अहमदाबाद, गुजरात का रहने वाला था और जयपुर में किराए के मकान में रहकर चिश्ती बस सर्विस में कंडक्टर का काम करता था। उसकी बस अक्सर कोरबा से जयपुर तक चलती थी।

इसी दौरान उसकी मुलाकात 20 वर्षीय युवती से हुई, जो पढ़ाई के लिए मदनपुर में रहती थी और रोज़ बस से सफर करती थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया।


जब प्यार बना जुनून

सहबान खान युवती से शादी करना चाहता था। लेकिन इस बीच उसे पता चला कि गर्लफ्रेंड किसी और युवक से बात करने लगी है। जब उसने इसका विरोध किया तो युवती ने उसकी बात नहीं मानी।

गुस्से में आरोपी ने युवती की मां तक को फोन कर धमकी दी – “अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो मैं दोनों को खत्म कर दूंगा।”


वारदात वाली रात

24 दिसंबर 2022 को आरोपी अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़कर रायपुर पहुंचा और फिर कोरबा आया। यहां उसने होटल सलीम में रुकने के बाद मौका देखकर युवती के घर पहुंचा।

दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान आरोपी ने पहले युवती का रेप किया और फिर पेचकस से सीने पर लगातार 51 वार कर दिए। मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। वारदात के बाद वह वापस फ्लाइट से गुजरात भाग गया।


भाई ने खोला राज़

जब घर लौटकर युवती का भाई अंदर गया तो उसने बहन को खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में पुलिस को घटनास्थल से खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, इयरफोन और कंडोम पैकेट मिले। डॉग स्क्वायड और साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और करीब डेढ़ महीने बाद उसे गुजरात से गिरफ्तार कर कोरबा लाया गया।


कोर्ट का फैसला

पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद केस विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत में चला।

कोर्ट ने आरोपी सहबान खान को

  • BNS की धारा 376 (बलात्कार)

  • धारा 302 (हत्या)

  • SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W)

के तहत दोषी ठहराया।

सज़ा के तौर पर उसे आजीवन कारावास और ₹75,000 का अर्थदंड दिया गया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त 18 महीने जेल में रहना होगा।


इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया। प्यार से शुरू हुआ रिश्ता जुनून और पागलपन में तब्दील होकर एक मासूम लड़की की दर्दनाक मौत का कारण बन गया।

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