टीवी एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। जज भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को यह आदेश दिया। ज़मानत 1 लाख रुपए की राशि और मोबाइल लोकेशन ऑन रखने की शर्त के साथ दी गई।
अदालत का तर्क
कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्यों से आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड साफ़-सुथरा पाया गया है। जांच के लिए उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसे रिहाई दी जा रही है।
वकील का दावा – पीड़िता नशे में थी
आशीष कपूर के वकील दीपक शर्मा ने अदालत में कहा कि महिला शराब के नशे में थी और पार्टी के दौरान कई मेहमानों से घुल-मिल रही थी। उन्होंने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि यह मामला केवल पैसे ऐंठने के लिए दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता पहले अपने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है।
मामला कैसे शुरू हुआ?
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पीड़िता और आशीष कपूर की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई।
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दोनों ने पार्टी रखी, जिसमें महिला भी शामिल हुई।
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महिला ने 11 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि कपूर, उसके दोस्त और दो अन्य पुरुषों ने गैंगरेप किया, और दोस्त की पत्नी ने मारपीट की।
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बाद में उसने बयान बदल दिया और कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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उसने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला।
पुलिस जांच
जांच अधिकारियों के अनुसार, पार्टी में मौजूद गवाहों और सीसीटीवी से पता चलता है कि आशीष और महिला लंबे समय तक वॉशरूम में साथ थे। जब दोनों बाहर नहीं आए तो मेहमानों ने दरवाजा खटखटाया। इस दौरान आरोपी के दोस्त की पत्नी ने ही PCR कॉल की थी।
सह-आरोपियों को पहले मिली थी अग्रिम ज़मानत
21 अगस्त को आशीष के दोस्त और उसकी पत्नी ने अग्रिम ज़मानत ली थी, जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी उनका नाम अपनी दलीलों में नहीं लिया।
कौन हैं आशीष कपूर?
आशीष कपूर टीवी और फिल्मों का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने कुर्बान, टेबल नंबर 21 और इनकार जैसी फिल्मों में काम किया है। टीवी दर्शक उन्हें देखा एक ख्वाब और यह रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिकों में भी देख चुके हैं।