क्या आप जानते हैं कि अगर आपका PF (Provident Fund) खाता लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता, तो यह इनएक्टिव हो सकता है? ऐसी स्थिति में न केवल ब्याज मिलना बंद हो जाता है, बल्कि पैसे निकालने या ट्रांसफर करने में भी दिक्कतें आती हैं।
EPFO ने इस समस्या का हल निकालने के लिए आसान प्रक्रिया बताई है। आइए जानें—
इनएक्टिव PF खाता किसे कहते हैं?
EPFO के नियमों के अनुसार, अगर किसी PF खाते में लगातार 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन (जमा/निकासी/ट्रांसफर) नहीं होता, तो उसे इनएक्टिव मान लिया जाता है।
-
ऐसे खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
-
आपका रिटायरमेंट फंड (Corpus) पर असर पड़ता है।
-
क्लेम या ट्रांसफर की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
इनएक्टिव PF खाते से होने वाले नुकसान
-
ब्याज मिलना बंद हो जाता है, जिससे कम्पाउंडिंग का लाभ खत्म हो जाता है।
-
पैसे निकालने में अतिरिक्त समय और तकनीकी अड़चनें आती हैं।
-
गलत KYC या ID लिंकिंग से परेशानी और बढ़ सकती है।
नौकरी बदलने पर PF खाता क्यों इनएक्टिव होता है?
-
अक्सर नया नियोक्ता नया PF खाता खोल देता है।
-
अगर पुराना PF खाते को नए खाते से लिंक नहीं किया गया तो पुराना खाता निष्क्रिय हो सकता है।
-
कुछ साल बाद उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है और निकासी मुश्किल हो जाती है।
समाधान: नौकरी बदलते ही अपने UAN (Universal Account Number) को एक्टिव रखें और पुराने PF खाते को नए खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दें।
PF ट्रांसफर का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
-
EPFO की वेबसाइट/UMANG ऐप पर जाएं।
-
अपने UAN से लॉगिन करें।
-
‘Online Services’ टैब में जाकर One Member – One EPF Account (Transfer Request) चुनें।
-
पुराने और नए PF अकाउंट की डिटेल भरें।
-
आधार/KYC वेरिफिकेशन कराएं।
-
नियोक्ता की डिजिटल अप्रूवल के बाद ट्रांसफर पूरा हो जाएगा।
लंबा ब्रेक लेने पर PF का क्या करें?
अगर आप नौकरी नहीं कर रहे और बीच में ब्रेक पर हैं—
-
पहले अपने KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करें।
-
ई-नॉमिनेशन पूरा करें।
-
फिर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरकर सबमिट करें।
इससे आपका PF खाता एक्टिव रहेगा और आप लेन-देन कर सकेंगे।
इनएक्टिव PF अकाउंट को एक्टिव कैसे करें?
बिलकुल वैसे ही जैसे बैंक अकाउंट लंबे समय तक इस्तेमाल न करने पर निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही PF खाता भी इनएक्टिव हो सकता है।
-
इसे एक्टिव करने के लिए KYC अपडेट करें।
-
कुछ आंशिक विदड्रॉल या क्लेम करें।
-
जरूरत पड़ने पर नियोक्ता के साथ मिलकर जॉइंट डिक्लेरेशन कराएं।
-
अगर गलत मेम्बर ID लिंक हुई है तो EPFiGMS पोर्टल से शिकायत दर्ज कर सुधार करें।
नौकरी बदलते समय आम गलतियां
-
पुराने PF खाते को ट्रांसफर न करना।
-
KYC या बैंक डिटेल्स अपडेट न रखना।
-
EPS (पेंशन स्कीम) में सर्विस हिस्ट्री को लगातार न जोड़ना।
ध्यान रखें: PF ट्रांसफर करने से आपका पेंशन रिकॉर्ड भी मजबूत रहता है और रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन की राशि प्रभावित नहीं होती।
निष्कर्ष
PF खाता आपके भविष्य की सुरक्षा का अहम साधन है। अगर यह इनएक्टिव हो गया तो ब्याज का नुकसान और क्लेम प्रक्रिया की मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए—
-
समय पर PF ट्रांसफर करें।
-
UAN को एक्टिव रखें।
-
KYC और बैंक डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें।