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संजय कपूर संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की अर्जी मानी, बहन मंदिरा को नहीं माना गया पक्षकार

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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ सामने आया है। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की 30 हजार करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की थी। इस बीच, संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने अदालत में अर्जी दाखिल कर अपनी ननद मंदिरा कपूर का नाम इस मामले से हटाने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की अर्जी को स्वीकार कर लिया, और अब मंदिरा कपूर इस केस की आधिकारिक पक्षकार नहीं मानी जाएंगी।


प्रिया कपूर की अर्जी की वजह

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि मंदिरा कपूर का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है और उनका नाम अदालत के आदेश से हटाया जाना चाहिए। प्रिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने बताया कि मंदिरा कपूर ने पिछले दरवाजे से इस मामले में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जबकि वे वर्तमान कार्यवाही की आधिकारिक पक्षकार नहीं हैं।


संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश

अदालत ने पहले प्रिया कपूर को निर्देश दिया था कि वे 12 जून तक संजय कपूर की सभी चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा पेश करें। वहीं, करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप है कि प्रिया कपूर ने वसीयत के संबंध में गलत बयान दिया। पहले उन्होंने कहा था कि संपत्ति ट्रस्ट के नाम है, लेकिन बाद में वसीयत को अपने पक्ष में हड़पने के लिए झूठी जानकारी दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्देश दिया कि सभी पक्ष संजय कपूर की वसीयत और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज़ पेश करें।

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