ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी: अब 16 सितंबर तक कर सकेंगे टैक्स रिटर्न

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आयकर विभाग ने करदाताओं को एक और राहत दी है। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 तय कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर थी।
CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़) ने सोमवार रात सर्कुलर जारी कर यह विस्तार घोषित किया। तकनीकी दिक्कतों और ITR यूटिलिटी में बदलाव की वजह से यह फैसला लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस साल यह तीसरी बार है जब ITR की तारीख आगे खिसकी है।


कितने लोगों ने भरा ITR?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। यह पिछले साल (7.28 करोड़) से करीब दो लाख ज्यादा है।


सोशल मीडिया की अफवाह

कई जगह कहा जा रहा था कि तारीख 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने इसे गलत बताते हुए साफ कहा है कि नई वैध डेडलाइन 16 सितंबर ही है।


ITR फाइल करने का आसान तरीका

1. जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें

  • Form 16, Form 26AS और AIS

  • बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाणपत्र

  • LIC, PPF, NSC जैसे निवेशों के सबूत

  • हाउस लोन पेपर्स, किराया रसीदें, कैपिटल गेन रिपोर्ट

2. सही ITR फॉर्म चुनें

  • ITR-1: सैलरी, एक मकान, ब्याज आय, कुल आय ₹50 लाख तक

  • ITR-2: सैलरी/पेंशन, एक से अधिक मकान, कैपिटल गेन

  • ITR-3: प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम

  • ITR-4: प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम

3. ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया

  • वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं

  • PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें

  • सही ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें

  • टैक्स कैलकुलेट करें और यदि बकाया है तो ऑनलाइन पेमेंट करें

4. ITR वेरिफिकेशन करें

  • फाइलिंग के 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूरी

  • विकल्प: आधार OTP, नेट बैंकिंग या डीमैट अकाउंट


जुर्माने और ब्याज के नियम

  • 16 सितंबर के बाद फाइलिंग → ₹5,000 पेनल्टी

  • 31 दिसंबर के बाद फाइलिंग → ₹10,000 पेनल्टी

  • ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए अधिकतम जुर्माना सिर्फ ₹1,000

  • अगर टैक्स बकाया है तो हर महीने 1% ब्याज देना होगा


गलत जानकारी पर कार्रवाई

इनकम टैक्स विभाग अब AI और डेटा एनालिटिक्स से रिटर्न की जांच करता है।
अगर आपने झूठे डिडक्शन (LIC, मेडिक्लेम, डोनेशन, हाउस लोन आदि) दिखाए, तो नोटिस भेजा जा सकता है।


कुल मिलाकर, आपके पास सिर्फ 16 सितंबर तक का समय है। अगर अभी तक ITR नहीं भरा है तो तुरंत डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ऑनलाइन फाइल कर लें, वरना आपको भारी जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

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