बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके चलते अब उन्हें ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल का सामना करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने साफ कहा कि इस स्टेज पर केस को खारिज करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जैकलीन की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों की जांच अब केवल ट्रायल के दौरान ही होगी।
पूरा मामला क्या है?
यह विवाद कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सुकेश पर आरोप है कि उसने फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले में ईडी ने जांच शुरू की और जैकलीन का नाम सामने आया।
ईडी के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन को करीब 7 करोड़ रुपये से ज्यादा के लग्जरी गिफ्ट्स दिए। इनमें महंगी कारें, ज्वैलरी, पर्शियन बिल्लियां और एक घोड़ा तक शामिल है। इन्हीं कारणों से ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया।
जैकलीन का पक्ष
एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है और वह सुकेश के आपराधिक इतिहास से अनजान थीं। उन्होंने कोर्ट से ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं।
आगे का रास्ता
अब जैकलीन को ट्रायल का सामना करना होगा, जहां ईडी अपने सबूत और गवाह पेश करेगा। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके पास जमानत और आगे अपील जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिन उनके लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।