-ग्राम सभा के मुख्य विषय एवं दिशा-निर्देश
दुर्ग, 29 सितंबर 2025/ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एव नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाता है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारणी तैयार कर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। 02 अक्टूबर 2025 में आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रुप से चर्चा किया जायेगी। जिसमें ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों में विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम् प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरुरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरुकता फैलाना, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा, पंचायतो के/वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन, ग्राम पंचायतों की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सडकों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गा) के संबंध में सभी सभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरुकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना, अवारा पशुओं के प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। पंचायत उन्नति सूचकांक 1.0 परिणामों का सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के साथ 9 विषयों के विषयगत स्कोर के साथ-साथ समग्र स्कोर सहित ग्राम पंचायत स्तरीय प्रदर्शन डेटा साझा किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामों में एचआईव्ही फैलने के कारणों एवं बचाव के उपाय, भेदभाव कम करने के लिए एचआईव्ही/एड्स/एक्ट 2017 की जानकारी एवं गर्भवती महिलाओं को एचआईव्ही एवं सिफलिस जांच हेतु प्रोत्साहित करने पर चर्चा होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ड्राफ्ट कार्ययोजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी।
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत धान उत्पादक कृषकों से वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष में फसल गिरादावरी के आधार पर भूईयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट एवं एग्रीगेट पोर्टल में डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान के रकबे के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में उपरोक्त संबंध में ग्राम सभाओं में कार्यवाही की जाएगी। जिसके अंतर्गत ग्राम के कृषक जिनका एग्रीस्टेक पंजीयन है एवं जिनके जमीनों के फार्म आईडी पंजीकृत हो चुके है, उन्हें पंचायत भवन में चस्पा करें। उनको विशेष ग्राम सभाओं में पठन कराया जायेगा। विशेष ग्राम सभा में प्रामवार धान के रकबा एवं कृषकवार डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी के धान का रकबा जो पंजीकृत हुआ है उसका पठन ग्राम सभाओं में कराते हुए पंचायत भवन पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में चर्चा होगी। जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में चर्चा की जाएगी। भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सहकार में समृद्धि अंतर्गत पहलों की जानकारी ग्राम सभा के सदस्यों को देना एवं अधिक से अधिक संख्या में सहकारी समिति के सदस्य बनने तथा उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में चर्चा होगी। उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कलेक्टर/जिला पंचायत/जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित कर सकते है। ग्रामसभा के आयोजन में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जाएगी एवं विडियो को ग्राम सभा निर्णय (GS NIRNAY) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम सभाओं की कार्यवाही का ए. आई. आधारित कार्यवाही विवरण तैयार करने हेतु नवीन पोर्टल ’सभागार’ बनाया गया है। जनपद पंचायत अंतर्गत न्यूनतम 4 ग्राम पंचायतों में इस उपकरण का उपयोग करते हुए कार्यवाही विवरण तैयार करना सुनिश्चित करने कहा गया है। इस उपकरण का उपयोग करने की ’SOP’ संलग्न होगी। साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल (http://meetingonline.gov.in) एवं GPDP पोर्टल में शत्-प्रतिशत् अपलोड कराना सुनिश्चित करने कहा गया है। जनपद पंचायत अंतर्गत आयोजित ग्रामसभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग (पंचायत शाखा) को उपलब्ध कराया जाएगा।