पक्षकारों का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य
दुर्ग, 08 अक्टूबर 2025/ दुर्ग संभाग के अपर आयुक्त ने खाद्य नियंत्रक दुर्ग को पत्र जारी कर लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित द्वितीय अपील प्रकरणों में पक्षकारों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय में लंबित पीडीएस संबंधित द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय द्वितीय तल, उद्योग भवन, दुर्ग में होगी। जिसमें न्यायालय ने महिला स्व सहायता समूहों और उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अनुपस्थिति की स्थिति में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में पक्षकार ग्राम बरभांवन जिला कबीरधाम की शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती डरनिया बाई साहू एवं सचिव श्रीमती केशर बाई साहू, ग्राम सरेखा जिला कबीरधाम की नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती राधाबाई साहू एवं सचिव श्रीमती दीपाबाई साहू, सेक्टर-6 भिलाई दुर्ग के संभागीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री एन. के. राठी, सुपेला भिलाई निवासी मां यशोदा महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शर्मिला देवी साव, आदर्श नगर छावनी भिलाई दुर्ग की निवासी लता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव, संतोषी पारा कैम्प 2 भिलाई दुर्ग के निवासी शासकीय उचित मूल्य दुकानदार श्री एस. चन्द्र दत्तन, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी मानव प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी सिद्धार्थ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्रीमती संगीता देवी धुरंधर, पुरानी बस्ती कोहका भिलाई निवासी मॉं अंबिका देवी महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष, सुपेला भिलाई निवासी मॉं भारती महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा तिवारी एवं छावनी भिलाई निवासी श्रीमती गीता देवी को नोटिस जारी कर द्वितीय अपील प्रकरण मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।