राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से उप निरीक्षक (दूरसंचार) भर्ती परीक्षा-2024 आज सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की जा रही है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चली पहली पारी में सिर्फ 39.68% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। सभी उम्मीदवारों को एग्जाम शुरू होने से एक घंटे पहले सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दिया गया।
परीक्षा का आयोजन – कहां और कैसे?
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परीक्षा 5 संभागीय मुख्यालयों – अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में हो रही है।
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कुल 218 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 152 सरकारी और 66 प्राइवेट भवन शामिल हैं।
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परीक्षा 98 पदों के लिए आयोजित हो रही है।
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इस भर्ती के लिए 67,757 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन पहली शिफ्ट में सिर्फ 26,884 अभ्यर्थी ही पहुंचे।
संभागवार उपस्थिति आंकड़े
| संभाग | सेंटर | कुल कैंडिडेट | उपस्थित | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| अजमेर | 32 | 9866 | 3940 | 39.94% |
| बीकानेर | 17 | 4623 | 1765 | 38.18% |
| जयपुर | 121 | 40065 | 15822 | 39.49% |
| जोधपुर | 18 | 5005 | 2472 | 49.39% |
| उदयपुर | 30 | 8198 | 2885 | 35.19% |
| कुल | 218 | 67757 | 26884 | 39.68% |
जोधपुर ने सबसे ज्यादा 49.39% उपस्थिति दर्ज की, जबकि उदयपुर संभाग में सबसे कम 35.19% अभ्यर्थी पहुंचे।
प्रवेश की शर्तें – आधार अनिवार्य
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अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना जरूरी था।
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यदि आधार पर फोटो धुंधली या पुरानी हो, तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे फोटोयुक्त पहचान पत्र स्वीकार किए गए।
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एडमिट कार्ड पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी था।
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पहचान पत्र न होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया।
सुरक्षा और सतर्कता
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सेंटरों पर पुलिस, वीडियोग्राफी और मेटल डिटेक्टर के साथ कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए।
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सर्दी को देखते हुए अभ्यर्थियों को गर्म कपड़ों की अनुमति दी गई।
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दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी।
⚠ आयोग की चेतावनी – न बहकें, न गलत तरीके अपनाएं
आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी दलाल, बिचौलिए या अफवाहों के बहकावे में न आएं। यदि कोई व्यक्ति पैसे लेकर पास कराने की बात करता है, तो अभ्यर्थी तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत दर्ज कराएं।
साथ ही आयोग ने आगाह किया:
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नकल या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और संपत्ति जब्ती जैसी सख्त सज़ाएं संभव हैं।