धान खरीदी नीति का उल्लंघन करने पर प्राधिकृत अधिकारियों ने समिति प्रभारियों को किया निलंबित

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दुर्ग, 18 दिसंबर 2025/ खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु किए जा रहे भौतिक सत्यापन में गंभीर खामियां पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिले की सेवा सहकारी समिति मर्यादित खिलोराकला (प.क्र. 3326) में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉर्ड से कुल 112.80 क्विंटल (282 बोरा) धान अधिक पाया गया, जिसमें 72.40 क्विंटल मोटा धान और 40.40 क्विंटल सरना धान शामिल है। इसी प्रकार, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कन्हारपुरी (प.क्र. 2512) के भौतिक सत्यापन में भी भारी विसंगति मिली, जहाँ कुल 181 बोरा अतिरिक्त धान पाया गया और स्टॉक में मोटा धान (+437 बोरा) तथा सरना धान (-258 बोरा) के आंकड़ों में भारी अंतर देखा गया। इन दोनों ही केंद्रों पर धान की स्टेकिंग अव्यवस्थित पाई गई, जो शासन की धान खरीदी नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। इस घोर लापरवाही और छत्तीसगढ़ सेवा नियम 2018 के नियम 16.4 के अंतर्गत ’दुराचरण’ की श्रेणी में आने वाले आचरण के परिप्रेक्ष्य में, सक्षम प्राधिकारियों ने खिलोराकला के समिति प्रभारी श्री देवदत्त पटेल और कन्हारपुरी के समिति प्रभारी श्री सेवाराम पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

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