आधार और पैन लिंकिंग को लेकर आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। अगर अब तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है और इसकी वजह नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारियों में गड़बड़ी है, तो अभी आपके पास सुधार का मौका है। सरकार ने आधार–पैन लिंकिंग की अंतिम डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन अपने आप इनऑपरेटिव हो सकता है, जिसका असर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर पड़ेगा।
यह नियम Central Board of Direct Taxes की ओर से उन टैक्सपेयर्स के लिए लागू किया गया है, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था। ऐसे सभी लोगों के लिए अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड में आधार नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है।
अगर तय समय तक लिंकिंग नहीं हुई, तो इनऑपरेटिव पैन सिर्फ कागजी समस्या नहीं रहेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है और बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या लोन से जुड़ा केवाईसी फेल हो सकता है। इतना ही नहीं, टीडीएस और टीसीएस ज्यादा दर से कट सकता है और सैलरी क्रेडिट, एसआईपी या ऑटो-डेबिट जैसी रोजमर्रा की सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
लिंकिंग फेल होने की सबसे आम वजह आधार और पैन में डिटेल्स का मिसमैच है। नाम की स्पेलिंग में फर्क, जन्मतिथि अलग होना, जेंडर का अंतर या सिर्फ मिडिल नेम का न होना भी बड़ी रुकावट बन सकता है। इसलिए लिंक करने से पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ध्यान से मिलान करना बेहद जरूरी है।
अगर आधार में गलती है, तो उसे UIDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। नाम, पता या जन्मतिथि में सुधार की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, अगर पैन में सुधार करना है, तो Protean (NSDL) या UTIITSL के जरिए करेक्शन रिक्वेस्ट डालनी होगी, जिसके बाद अपडेटेड पैन डिटेल्स सिस्टम में दिखने लगेंगी।
आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको Income Tax Department के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। वहां ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनकर पैन और आधार नंबर डालना होता है। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करने पर लिंकिंग पूरी हो जाती है और आप तुरंत स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
अगर ऑनलाइन तरीका संभव न हो, तो ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद है। आप UIDPAN लिखकर, उसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर टाइप कर 567678 या 56161 जैसे शॉर्टकोड पर एसएमएस भेज सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी Protean (NSDL) या UTIITSL पैन सर्विस सेंटर पर जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ भी यह काम कराया जा सकता है, हालांकि इसमें थोड़ी फीस लग सकती है।
31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन अगर चूक गई, तो 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। बाद में इसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। फीस भरने के बाद कुछ दिनों में लिंकिंग पूरी हो जाती है, लेकिन तब तक कई जरूरी वित्तीय काम अटक सकते हैं।
इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी समय का इंतजार न करें, आधार और पैन की डिटेल्स अभी जांच लें और अगर कहीं भी मिसमैच है, तो तुरंत सुधार कराकर 31 दिसंबर से पहले लिंकिंग पूरी कर लें।