सन 2019 में जशपुर जिले में सरकारी वाहनों की निलामी हुई थी जिसमें एक वाहन टाटा सूमो विक्टा सी. जी. 02-5315 को जशपुर के ही एक शासकीय कर्मचारी लिया गया जिसके बाद से सरकारी नम्बर को बगैर बदलवाये अनाधिकृत रूप से चार वर्षों तक उपयोग में लाया गया जिसकी शिकायत वेद प्रकाश तिवारी समाजसेवी के द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर एंव जिला परिवहन अधिकारी जशपुर को लिखित रूप से की गई है।
उनका कहना यह है की ऐसे सरकारी वाहनों का जिनका निलामी हुआ हो केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 57 के तहत वाहन को कब्जा लेने के 30 दिवस के भीतर परिवहन अधिकारी को फार्म 32 में व्यक्तिगत पंजीयन नम्बर हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और व्यक्तिगत नम्बर मिलने के पश्चात ही निलाम में प्राप्त की गई वाहन का उपयोग किया जाना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया है एवं वाहन चार वर्षों से अनाधिकृत रूप से दुरूपयोग किया जा रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता है।
छत्तीसगढ़ में पुर्व में भी ऐसे ही निलामी में ली गई सरकारी गाड़ियों में बगैर नम्बर बदले सरकारी नम्बर का लाभ उठाने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में उपयोग में लाई जा चुकी है।महासमुंद जिले में सरकारी गाड़ी निलामी पर लेकर बगैर नम्बर बदले गांजा तस्करी की जा रही थी। संभावना को देखते हुए हमारे जिले निलामी की गई सभी सरकारी गाड़ियों की विधिवत जांच पड़ताल कर कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि हमारे जशपुर जिले में महासमुंद जैसी वारदात की पुनरावृत्ति न हो।