कोर्ट में दिल्ली पुलिस की बहस पूरी, WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर आरोप तय करने की अपील…!

Spread the love

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आरोप तय करने की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की उस दलील का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ कथित घटनाएं विदेश में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

साथ ही दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी कर ली है।

पुलिस बोली- सुनवाई का अधिकार दिल्ली की कोर्ट को है
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने दलील रखी। कहा कि बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित तौर पर देश-विदेश में की गई यौन शोषण की घटनाएं इसी अपराध का हिस्सा हैं। भले ही कुछ घटनाएं विदेश में हुईं, लेकिन मामले की सुनवाई का अधिकार दिल्ली की कोर्ट को है। बता दें कि पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

20 जनवरी को होगी सुनवाई
कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया था।

कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी FIR
खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने विरोध-प्रदर्शन खत्म कर दिया था। मामले में एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। हालांकि, अप्रैल में एक बार फिर पहलवानों द्वारा विरोध-प्रदर्शन शुरू करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पहलवान मामले में FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *