छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेढ़की गांव में अब चुगली करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। ग्राम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। तय हुआ कि सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ चुगली करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। वहीं, पहले से ही शराब बेचने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 10 हजार जुर्माना लगाया जाता है।
दरअसल, जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित मेढ़की गांव में कुछ सप्ताह पहले चुगली के कारण दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। चौक-चौराहों पर बैठकर की गई आपसी टिप्पणियों और एक-दूसरे के खिलाफ की गई बातों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक बुलाई।
बैठक में चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि गांव में फैल रही चुगली ही आपसी मनमुटाव और विवाद की मुख्य वजह है। ग्रामसभा ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्णय लिया कि गांव के किसी भी चौक-चौराहे, सार्वजनिक स्थल या धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक या व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी पर पूर्ण रोक रहेगी।
मेढ़की ग्राम समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव बनाया कि, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ चुगली करते पाया जाता है, तो उस पर 5,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला गांव में शांति, सौहार्द और आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।