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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित करें, क्लेम निपटाने में सिविल जजों की लें मदद

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पश्चिम बंगाल की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की पीठ ने Election Commission of India से कहा कि वह 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर सकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सत्यापन (वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है, तो चुनाव आयोग को सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल जारी करने की पूरी छूट होगी। यानी जिन दावों और आपत्तियों का निपटारा अंतिम सूची के बाद होता है, उन्हें पूरक सूची में शामिल किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लंबित दावों—करीब 80 लाख क्लेम—के निपटारे में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में कोर्ट ने Calcutta High Court को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को गति देने के लिए कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले सिविल जजों को तैनात करने पर विचार करे।

अदालत का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए एक ओर जहां फाइनल वोटर लिस्ट तय समय पर प्रकाशित की जाएगी, वहीं दूसरी ओर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर सप्लीमेंट्री लिस्ट के जरिए मतदाताओं को शामिल किया जा सकेगा।

इस फैसले से स्पष्ट संकेत मिला है कि न्यायालय चुनावी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना चाहता है—ताकि समयसीमा भी प्रभावित न हो और पात्र मतदाताओं का अधिकार भी सुरक्षित रहे।

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