फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ को लेकर चल रहा कानूनी विवाद फिलहाल एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज द्वारा लगाई गई 15 दिन की अंतरिम रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही मेकर्स के लिए फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।
कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगाई थी। यह आदेश जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने दिया था। लेकिन बाद में मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच के सामने हुई, जिसमें जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन शामिल थे। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को पलटते हुए रोक हटा दी।
सेंसर बोर्ड को फिर से देखने का निर्देश
डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को फिल्म दोबारा देखने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले फिल्म की रिलीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद रोक लगने से कई दर्शकों के पैसे भी रिफंड किए गए थे।
रिलीज डेट पर पड़ा असर
फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट केस के चलते यह तय समय पर रिलीज नहीं हो सकी। अब रोक हटने के बाद मेकर्स फिल्म को थिएटर में उतार सकते हैं।
विवाद और कानूनी लड़ाई
फिल्म को लेकर पहले भी विवाद उठते रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सिंगल जज ने अंतरिम रोक लगाई थी। हालांकि डिवीजन बेंच के ताजा आदेश के बाद स्थिति बदल गई है। खबर है कि टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुरू होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल करने से भी इनकार कर दिया।
कुल मिलाकर, ‘द केरल स्टोरी 2’ पर लगा कानूनी ब्रेक अब हट चुका है। आगे की प्रक्रिया में CBFC की समीक्षा और मेकर्स की रिलीज रणनीति अहम भूमिका निभाएगी।