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छत्तीसगढ़ पावर प्लांट ब्लास्ट—20 मौतों के पीछे लापरवाही की कहानी, FIR तय

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छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुआ भीषण बॉयलर ब्लास्ट अब एक बड़े औद्योगिक हादसे के रूप में सामने आ चुका है, जहां अब तक 20 मजदूरों की जान जा चुकी है और 36 लोग झुलसकर घायल हुए हैं। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन को झकझोर दिया है, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। बताया गया है कि प्लांट में उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में बॉयलर पर अचानक अत्यधिक दबाव डाल दिया गया। 350 मेगावाट से लोड को तेजी से बढ़ाकर लगभग 590 मेगावाट तक पहुंचा दिया गया, जिससे सिस्टम असंतुलित हो गया और कुछ ही सेकंड में विस्फोट हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी तेज लोड वृद्धि के लिए ईंधन और हवा का सटीक संतुलन बेहद जरूरी होता है, लेकिन यहां इस मूल नियम की अनदेखी की गई।

जांच टीम ने यह भी पाया कि प्लांट में तकनीकी खामियां पहले से मौजूद थीं। पीए फैन में बार-बार खराबी, अनबर्न फ्यूल का जमा होना, पाइपलाइन सिस्टम का फेल होना और बैकअप सिस्टम का समय पर काम न करना—ये सभी कारक मिलकर इस हादसे को और गंभीर बना गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चेतावनियों के बावजूद काम नहीं रोका गया, जो सीधे तौर पर लापरवाही की ओर इशारा करता है।

औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अब प्लांट प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी है। वहीं कलेक्टर द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 30 दिनों में पेश की जाएगी। इस जांच में यह तय किया जाएगा कि हादसे के पीछे तकनीकी गलती थी या मानवीय लापरवाही, और आखिर जिम्मेदार कौन है।

हादसे के बाद राहत और मुआवजे की घोषणाएं भी की गई हैं। कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपये और नौकरी देने की बात कही है, जबकि घायलों को 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी अलग-अलग मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं विपक्ष ने इस मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये तक की मांग उठाई है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या औद्योगिक विकास की दौड़ में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

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