दुर्ग, 17 अप्रैल 2026/ जनगणना 2027 के तहत जिले में कार्य प्रक्रियाधीन है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशानुसार जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा।छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग (नवा रायपुर) के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के तहत जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जनगणना 2027 राष्ट्रीय कार्य को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जनगणना कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश लेने से पहले कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत अवकाश भी मान्य नहीं होगा और इसके लिए पुनः आवेदन कर कलेक्टर से अनुमोदन लेना आवश्यक किया गया है। सभी कार्यालय प्रमुखों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना 2027 से जुड़े कार्यों को अन्य सभी कार्यों की तुलना में सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य समय पर पूरा हो सके।