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अहिवारा क्षेत्र में अवैध संचालित जर्दा युक्त पान मसाला फैक्ट्री सील

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दुर्ग, 27 अप्रैल 2026/ नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार उपसंचालक डॉ. मनोज दानी एवं अभिहीत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार नेले के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग की टीम द्वारा अहिवारा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने बताया कि ग्राम भिरेभाठ, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग में अवैध रूप से स्वास्थ्य को हानि पहुचाने वाला जर्दा युक्त पान मसाला का निर्माण किया जा रहा है। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां “मुसाफिर” ब्रांड नाम से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जर्दा युक्त पान मसाले का निर्माण करते हुए पाया गया। मौके पर विक्रय हेतु तैयार 51 कट्टी जर्दा युक्त पान मसाला बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,18,240 रुपये है। फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों से उत्पाद के निर्माणकर्ता के संबंध में पूछताछ करने पर वे कोई जानकारी नहीं दे सके। निर्माणकर्ता की अनुपस्थिति के कारण, अभिहित अधिकारी के निर्देश पर एरिया अधिकारी रिचा शर्मा द्वारा उक्त निर्माण स्थल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (संशोधित 2011) के तहत तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।

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